Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में शराब पीकर यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर, DMRC ने जारी की नई एडवाइजरी
Delhi News -: राजधानी दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर सामने आई है। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों को ट्रेनों में 2 सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति देने के मामले में संबंधित राज्यों के आबकारी नियमों के लागू होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के अलावा दिल्ली मेट्रो हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में भी चलती है
इन राज्यों में आबकारी नियम
अलग-अलग हैं। इस वजह से DMRC ने कहा है कि अगर यात्री मेट्रो में सफर करके दिल्ली से बाहर जा रहे हैं तो उन्हें आबकारी नियमों की जानकारी होना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने जताई आपत्ति आपको बता दें कि जून 2023 में DMRC ने अनुमति देते हुए कहा था कि मेट्रो ट्रेन में एक व्यक्ति 2 सीलबंद शराब की बोतलें ले जा सकता है। इस पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है। इस बारे में जानकारी देते हुए DMRC के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने कहा कि आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए नियम मेट्रो में भी लागू होंगे। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में भी मेट्रो ट्रेनें चलती हैं।
सिर्फ एक बोतल ले जाने की अनुमति
नियमों के अनुसार, रम, वोदका, व्हिस्की की सिर्फ एक सीलबंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। ऐसे में अगर किसी यात्री को मेट्रो में दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी जाती है, तो यह आबकारी अधिनियम के खिलाफ होगा। अगर यात्री मेट्रो से दिल्ली, यूपी या हरियाणा के शहरों में यात्रा कर रहा है, तो उस राज्य के आबकारी नियम लागू होंगे। अगर कोई यात्री दिल्ली में शराब की दो बोतलें लेकर अपनी यात्रा शुरू करता है और यूपी की ओर जाता है, तो उसे सावधान रहना चाहिए कि वह उस राज्य के आबकारी नियमों का पालन कर रहा है या नहीं।