

सिरसा-(अक्षित कंबोज):-हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर सिरसा, उपमंडल न्यायालय परिसर डबवाली व ऐलनाबाद में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केसों के निपटारे के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की प्रक्रिया बिल्कुल संक्षिप्त व साधारण है जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से केस का निपटारा किया जाता है। सचिव प्रवेश सिंगला ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में मुख्यत: चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना, घरेलू विवाद, बिजली व पानी से संबंधित विवाद, दिवानी व फौजदारी विवाद शामिल है। इस लोक अदालत में न्यायालयों में विचाराधीन केसों का निपटारा किया जाएगा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणमुख्य जज सुमित गर्ग ने बताया कि लोक अदालत में जो फैसले किए जाते हैं वह आपसी सहमति से होते हैं। इसके बड़े ही फायदे हैं इसमें जो भी फैसला होगा उसमें मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया है कि जब भी कोई केस आता है तो पूरी बातें सच नहीं बताई जाती लेकिन यहा लोक अदालत में पूरी संक्षिप्त बातों के साथ और सच्चाई के साथ निपटारा किया जाता है। उनका पहला उद्देश्य यही है कि जो पारिवारिक मामले हैं उनको गंभीरता से लेकर सुलझाया जाए।। #newstodayhry