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सोशल मीडिया पर सस्ते दामों या भारी डिस्काउंट में गाड़ी बेचने के लुभावने ऑफर्स के झांसे में न आए।।

सोशल मीडिया पर सस्ते दामों या भारी डिस्काउंट में गाड़ी बेचने के लुभावने ऑफर्स के झांसे में न आए।।

सिरसा-(अक्षित कंबोज):- पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने ऑनलाइन या ऑफ लाइन वाहन खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों को आगाह करते हुए कहा कि आजकल वाहन खरीदने और बेचने के मामलों में धोखाधड़ी की घटनाएँ बढ़ रही हैं, इसलिए ठगों से बचने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आज के आधुनिक युग में ठग लोगों को सोशल मीडिया पर सस्ते दामों या भारी डिस्काउंट में गाड़ी बेचने के लुभावने ऑफर्स के विज्ञापनों के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जब कोई इन विज्ञापनों पर दिए नंबर पर संपर्क करता है तो ठग गाड़ी बुकिंग के नाम पर एडवांस में पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। इसके बाद डिलीवरी नहीं देते हैं। इस तरह लोग इस ठगी का शिकार हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया है कि ठगी करने वाले लोग अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक विज्ञापन, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए कोई भी नया या पुराना वाहन ऑनलाइन खरीदने से पहले उस पेज या वेबसाइट की विश्वसनीयता चेक करें। उन्होंने कहा कि ऑफर या डिस्काउंट के लालच में आकर जल्दबाजी में निर्णय न लें, और अपनी बैंक संबंधी डिटेल किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ सांझा न करें, क्योकिं ऐसा करने से आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते है। उन्होंने कहा कि वाहनों की खरीद फरोख्त करते समय ठगी से बचने के लिए निम्नलिखित सुझावों पर ध्यान दें ।


ठगी से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझावः

  1. वाहन के दस्तावेज़ सत्यापित करें खरीदने से पहले वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, फाइनेंस क्लीयरेंस आदि की पुष्टि करें।
  2. वाहन मालिक की पहचान करें विक्रेता के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पते का प्रमाण आदि जांचें और नाम को आरसी से मिलान करें।
  3. आरटीओ में गाड़ी के वैध होने की पुष्टि करें वाहन चोरी का न हो, इसके लिए परिवहन विभाग (आरटीओ) की वेबसाइट पर वाहन का सत्यापन करें।
  4. बैंक ट्रांजैक्शन से भुगतान करें नकद लेन-देन से बचें और भुगतान हमेशा बैंक ट्रांसफर या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करें।
  5. बिक्री पत्र और एग्रीमेंट बनवाएं खरीद-फरोख्त के समय प्रॉपर सेल एग्रीमेंट (साले एग्रीमेंट) और फॉर्म-29, फॉर्म-30 भरवाकर हस्ताक्षर करवाएँ।
  6. गाड़ी का मालिकाना हक ट्रांसफर करवाएं वाहन बेचने या खरीदने के बाद आरटीओ में गाड़ी के स्वामित्व (ओनरशिप) का ट्रांसफर अनिवार्य रूप से करवाएँ।
  7. फर्जी ऑनलाइन विज्ञापनों से बचें वाहन खरीदने से पहले यह सनिश्चित करें कि विक्रेता की जानकारी सही है और ऑनलाइन
  8. वाहन की भौतिक जांच करें वाहन की कंडीशन, नंबर प्लेट, इंजन और चेसिस नंबर का मिलान करें ताकि कोई छेड़छाड़ न हो।
  9. कॉल रिकॉर्ड और बातचीत का रिकॉर्ड रखें वाहन सौदे से संबंधित सभी चैट, कॉल रिकॉर्ड और दस्तावेजों की कॉपी सुरक्षित रखें।
  10. किसी भी संदेहजनक गतिविधि या धोखाधड़ी की आशंका होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर सेल में शिकायत दर्ज करें।। #newstodayhry @newstodayhry

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