सैलून संचालक के बाद अब ड्राइवर को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 31.67 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया।।
सैलून संचालक के बाद अब ड्राइवर को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 31.67 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया।।

भिवानी-(अभिषेक ठाकुर):- हरियाणा में सैलून संचालक के बाद अब ड्राइवर को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 31.67 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया। नोटिस में लिखा कि GST नंबर लेने के बावजूद GST नहीं भरा, जबकि अकाउंट में एक साल में 31 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की। ड्राइवर के मुताबिक वह कभी GST ऑफिस गया ही नहीं। दिल्ली में फर्जी तरीके से उसका खाता खोला गया। उसने तो कर्ज लेकर टेंपो ले रखा है। एक दिन में 500 से 1000 रुपए कमाता है। इतनी ट्रांजैक्शन तो संभव ही नहीं है। विभाग ने ड्राइवर से बीते कल तक जवाब देने के लिए कहा था। जवाब न देने पर कार्रवाई की बात कही थी। ड्राइवर ने वकील के जरिए जवाब दे दिया है। इसके साथ पुलिस के पास भी पहुंचा। ये मामला भिवानी के गांव प्रहलाद गढ़ का है। टेंपो के ड्राइवर राज सिंह को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 25 मार्च को नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने जानकारी इकट्ठी की है, जिसमें सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 2020-21 से संबंधित वित्तीय लेन-देन किए हैं। फर्जी लेनदेन सहित कुल कारोबार 31 करोड़ 67 लाख 10 हजार 873 रुपए का किया है। नोटिस में आगे लिखा- 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। जबकि 31.67 करोड़ रुपए के अस्पष्टीकृत क्रेडिट किए हैं। 15 अप्रैल तक जवाब दें। जवाब न देने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।
ड्राइवर बोला- मैंने तो टेंपो भी लोन पर खरीदा है, डेली ₹500 कमाता हूं।
राज सिंह ने बताया कि परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। बेटी बड़ी है, जबकि बेटा छोटा है। बेटी की शादी हो चुकी है। बेटा अभी पढ़ रहा है। उसके पास एक टाटा 407 है (टेंपो), जो बैंक से लोन पर ले रखा है। वह लोन की किस्त समय-समय पर जमा करवाता है। लोकल में ही वह टेंपो चलाता है। पैन कार्ड व आधार कार्ड का यूज कर जीएसटी नंबर लिया 25 मार्च को वाया पोस्ट उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिला। इस नोटिस को देख वह हैरान रह गया। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पैन कार्ड व आधार कार्ड का फर्जी इस्तेमाल करके जीएसटी नंबर लिया। जो दिल्ली के करावल क्षेत्र स्थित राहुल प्लास्टिक शॉप पर रजिस्टर है। उसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है और न कभी नंबर नहीं लिया। GST नंबर खोलने के लिए कभी ऑफिस नहीं गया राज सिंह ने कहा कि विभाग ने 31.67 करोड़ की राशि लंबित दिखाई, जो गलत व अवैध है। नोटिस मिलने पर इसका पता चला। जीएसटी नंबर खोलने के लिए न किसी कार्यालय में गया और न ही दिल्ली में बैंक खाता खेलने के लिए बैंक में गया। इस नोटिस को वापस लिया जाए।
पीड़ित ड्राइवर ने मामले में की करवाई कि मांग।
पीड़ित के रिश्तेदार श्रीकृष्ण यादव ने कहा कि उन्होंने अब नोटिस का जवाब दे दिया है। इसकी शिकायत देने के लिए वे भिवानी के साइबर क्राइम थाने में पहुंचे। जहां पर उनकी शिकायत नहीं ली गई। पुलिस वालों ने कहा कि वे नोटिस का जवाब दे दें। वहां से FIR के लिए आएगा तो की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए। ताकि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।। #newstodayhry @newstodayhry