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दोस्त से पैसे उधार लेकर नहीं चुकाने पर कोर्ट ने सुनाई नौ महीनों की जेल की सजा और दिया सात लाख रुपए चुकाने का आदेश।।

दोस्त से पैसे उधार लेकर नहीं चुकाने पर कोर्ट ने सुनाई नौ महीनों की जेल की सजा और दिया सात लाख रुपए चुकाने का आदेश।।

ऐलनाबाद-(कुलदीप मुंदलिया):- स्थानीय सब डिवीजनल ज्यूडिशियल कोर्ट में चल रहे एक मामला में सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आर्य ने एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह भादू की न्यायालय में पेश की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए एक व्यक्ति को अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर नहीं चुकाने पर नौ महीनों की जेल की सजा सुनाई है और सात लाख रुपए चुकाने का आदेश दिया है।

मामला के विवरणानुसार स्थानीय एक फर्म सावित्री इंटरप्राइजेज के मालिक संजय कुमार से उनके एक दोस्त ने आवश्यकता पड़ने पर वर्ष 2018 में दोस्ती की दुहाई देते हुए चार लाख पचहत्तर हजार रुपयों की राशि उधार ली।
इसके पश्चात उक्त व्यक्ति ने अपने उक्त दोस्त से उधार लिए गए पैसों को चुकाने के अपने कानूनी दायित्व के अंतर्गत पांच लाख रुपयों का एक चैक अपने बैंक अकाउंट से अपने दोस्त संजय कुमार की फर्म सावित्री इंटरप्राइजेज के नाम जारी करके यह कहते हुए सौंप दिया कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं और इस चैक से बैंक के द्वारा उसे पैसों व ब्याज का भुगतान हो जाएगा।जब उक्त संजय कुमार ने उक्त चैक से पांच लाख रुपए प्राप्त करने हेतु बैंक में प्रस्तुत किया तो उसके दोस्त के बैंक खाता में पैसे ना होने के कारण उक्त चैक बाउंस हो गया।

इस पर उक्त संजय कुमार अपने वकील वीरेन्द्र सिंह भादू के माध्यम से समस्त कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए स्थानीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आशीष आर्य ने एडवोकेट वीरेन्द्र सिंह भादू की न्यायालय में पेश की गई दलीलों को स्वीकार करते हुए सावित्री इंटरप्राइजेज के मालिक संजय कुमार के उक्त दोषी दोस्त को नौ महीनों की कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया।। #newstodayhry @newstodayhry

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