
हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग आज, अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने के फैसले पर लग सकती है मुहर
हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग :- हरियाणा सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जायेंगे हैं, जो राज्य के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। कैबिनेट मीटिंग में ग्रुप-C ग्रुप-D के अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने पर चर्चा होगी। मंत्रियों के साथ चर्चा करने के बाद रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर अंतिम फैसला होगा। मंत्रिमंडल यह तय करेगा कि 5 साल, 8 साल, 10 साल से ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए। जैसा फैसला होगा, उसके अनुसार फाइनल पॉलिसी तैयार की जाएगी। वैसे अधिकारियों ने तीन प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया हुआ है।
अस्थायी कर्मचारियों का रेगुलराइजेशन
राज्य सरकार लंबे समय से अस्थायी कर्मचारियों के रेगुलराइजेशन के मुद्दे पर विचार कर रही थी। इस बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर विचार किया गया। सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को तीन अलग-अलग तरीकों से लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं:
गेस्ट टीचर्स की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट:
इस प्रस्ताव के तहत अस्थायी कर्मचारियों को गेस्ट टीचर्स की तरह सर्विस सिक्योरिटी दी जाएगी। हालांकि, इस प्रस्ताव में कर्मचारियों को कम मानदेय दिया जाएगा।
ऑर्डिनेंस के माध्यम से सर्विस सिक्योरिटी एक्ट:
इस प्रस्ताव के तहत सरकार एक अध्यादेश जारी करके अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देगी। इस प्रस्ताव में कर्मचारियों को समकक्ष रेगुलर कर्मचारी के न्यूनतम वेतनमान के समान एकमुश्त मानदेय दिया जाएगा।
रेगुलराइजेशन पॉलिसी:
इस प्रस्ताव के तहत अस्थायी कर्मचारियों को सीधे रेगुलर किया जाएगा। यह प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर होगा।
कैबिनेट ने इन सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की और अंतिम फैसला लिया कि किस प्रस्ताव को लागू किया जाए।
अग्निवीरों के लिए आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न विभागों में नौकरी पाने में आसानी होगी। अग्निवीरों को निम्नलिखित पदों पर आरक्षण दिया जाएगा:
पुलिस भर्ती: 10%
ग्रुप सी नौकरियां: 10%
ग्रुप बी नौकरियां: 1%
एसपीओ भर्ती: 10%
इसके अलावा, अग्निवीरों को उम्र में छूट भी दी जाएगी।
ग्रुप सी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण, प्राइवेट इंडस्ट्री में नौकरी देने पर सरकार 60000 रुपए वार्षिक फैक्ट्री मालिक को देने, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण देने , एसपीओ भर्ती करने का फैसला किया हुआ है। पुलिस सिपाही, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, एसपीओ में 10 फीसदी, ग्रुप सी के सिविल पदों पर पांच फीसदी, ग्रुप बी में एक फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। तीन साल की उम्र में छूट मिलेगी, जबकि अग्निवीर के पहले बैच के जवानों को उम्र में पांच साल की छूट दी जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।। @newstodayhry #newstodayhry