अमृतपाल सिंह शपथ समारोह के रहेंगे मुख्य बिंदु
*अमृतपाल सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 15 के तहत रिहा किया जाएगा
*पूरी प्रक्रिया अमृतसर ग्रामीण एसएसपी द्वारा तय की गई पुलिस टीम की देखरेख में होगी
*अमृतपाल सिंह केवल नई दिल्ली के क्षेत्र में ही रहेंगे
*निरोध अधिनियम 1981 की धारा 2 (सी) के अनुसार परिवार के सदस्य उनसे मिल सकेंगे।
*शपथ लेने से पहले और बाद में अमृतपाल सिंह अमृतसर ग्रामीण एसएसपी और लोकसभा सचिव द्वारा तय की गई जगह पर रहेंगे।
*अमृतपाल सिंह कोई भी ऐसा कार्य करने या ऐसा बयान देने से परहेज करेंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो।
*अस्थायी रिहाई की अवधि में केंद्रीय जेल, डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली और वापस आने की यात्रा में लगने वाला समय शामिल होगा।
डीजीपी के अधीन विभाग अमृतपाल की यात्रा का सारा खर्च वहन करेगा
शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया के दौरान अमृतसर ग्रामीण एसएसपी लोकसभा महासचिव के संपर्क में रहेंगे