haryana
Trending

किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच के मद्देनजर जिले में धारा-163 लागू।।

किसानों के प्रस्तावित दिल्ली कूच के मद्देनजर जिले में धारा-163 लागू।।

सिरसा-(अक्षित कंबोज):-किसान मोर्चा गैर-राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 6 दिसंबर को प्रस्तावित दिल्ली कूच के मद्देनजर जिलेभर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का कोई भी गैरकानूनी जमावड़ा, पैदल, वाहनों या ट्रैक्टर-ट्रॉलियों या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस/प्रदर्शन निकालने कोई भी व्यक्ति या समूह पैदल या वाहन (कार/ट्रक/ट्रैक्टर/ट्रॉली/दो पहिया वाहन, संशोधित ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा, अर्थमूवर/एक्सकेवेटर/ब्रेकर आदि) के साथ सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भिड़ना जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो, इन पर रोक रहेगी। इसी प्रकार आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडे , बरछा, कुल्हाड़ी, जालियां, फरसा, गंडासी, भाला, रॉड, हॉकी या किसी अन्य वस्तु जो ईंटों और पत्थरों के टुकड़ों आदि सहित अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल होती हो, दहनशील/विस्फोटक सामग्री, उपकरणों/मशीनों सहित चेन आदि के उपयोग, वाहनों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों आदि पर लगे डीजे या लाउडस्पीकर के माध्यम से भड़काऊ संगीत बजाना या प्रचार करने आदि पर रोक रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा व दिव्यांग जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते उन्हें लाठी रखने की छूट रहेगी। इसी प्रकार सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक परंपरा अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।। #newstodayhry

Related Articles

Back to top button