फसल अवशेष जलाने पर सख्ती कृषि अधिकारी डॉ. अश्वनी ने 33 गांवों में किया निरीक्षण II
फसल अवशेष जलाने पर सख्ती कृषि अधिकारी डॉ. अश्वनी ने 33 गांवों में किया निरीक्षण II


इंद्री-(विजय कंबोज):- फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए खंड कृषि अधिकारी डॉ. अश्वनी कुमार ने इंद्री हल्के के लगभग 33 गांवों का दौरा किया। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए बताया कि जिलाधीश उत्तम सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत जिला करनाल में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की ग्राम स्तरीय टीमें गठित कर गांवों की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। यह टीमें भी अपने-अपने क्षेत्र/गांव में निरंतर निगरानी कर रही हैं। आगजनी की घटनाओं की निगरानी के लिए इस बार सेटेलाइट 24 घंटे निरंतर कार्य कर रहा है। यदि कोई किसान अपनी फसलों के अवशेष में आग लगाता है तो नियमानुसार उस पर 30 हजार रुपये तक का जुर्माना व एफआईआर के साथ-साथ रेड एन्ट्री का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन (इन सीटू/एक्स सीटू) करने वाले किसानों को 1200 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान राशि का भी प्रावधान किया गया है।। #newstodayhry @newstodayhry



