13 दिसंबर को लोक अदालत में ट्रैफिक चालान और अन्य मामलों की सुनवाई II
13 दिसंबर को लोक अदालत में ट्रैफिक चालान और अन्य मामलों की सुनवाई II


करनाल-(सुभाष चंद):- करनाल जिला एडीआर सेंटर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा. इरम हसन ने बताया कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के हिसाब से हम साल में चार लोक अदालत लगाते हैं और जो इसमें मामले आते हैं वह ट्रैफिक चालान, बैंक से जुड़े मामले हो परिवार से जुड़े मामले, पब्लिक से जुड़े हुए मामलों को लिया जाता है और आपसी सहमति के साथ इन मामलों को सुलझाया जाता है उन्होंने कहा कि जिनके मामले कोर्ट में पेंटिंग है वह कंसेंट कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं जैसे ट्रैफिक चालान के मामले हैं जिनके मामले को में पेंडिंग नहीं है वह हमारे पास भी आ सकते हैं या कोर्ट में जाकर भी एप्लीकेशन लगाकर कह सकते हैं कि हम अपनी मामले को 13 दिसंबर को टेकअप करवाना चाहते है।। #newstodayhry @newstodayhry



