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बाल अधिकार एवं सुरक्षा विषय पर जागरूकता शिविर आयोजित II

बाल अधिकार एवं सुरक्षा विषय पर जागरूकता शिविर आयोजित II

गांव गोगड़ीपुर में बाल अधिकार एवं सुरक्षा विषय पर जागरूकता शिविर आयोजित

करनाल-(सुभाष गुप्ता):- जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा शुक्रवार को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोगड़ीपुर में बाल विवाह, पॉक्सो एक्ट, दत्तक ग्रहण (अडॉप्शन) एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा विषयों पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह जानकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी रीना रानी ने दी। उन्होंने जागरुकता कार्यक्रम में बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार बच्चों के संरक्षण हेतु कई योजनाएं चला रही है, जैसे स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर जिनमें जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट तथा अडॉप्शन के बारे में बताया कि पोक्सो एक्ट 2012 के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण, उत्पीड़न या अश्लील व्यवहार गंभीर अपराध है, जिसमें दोषियों को कठोर सजा दी जाती है। दत्तक ग्रहण (अडॉप्शन) केवल केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) द्वारा निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। गैर-कानूनी दत्तक ग्रहण से बच्चे के भविष्य एवं अधिकारों पर खतरा मंडराता है।

बाल कल्याण समिति की सदस्य निरुपमा ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी और 21 वर्ष से कम आयु के लडक़े का विवाह करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने ग्रामवासियों से अपील की कि यदि गांव में बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों के साथ हिंसा या शोषण की कोई घटना हो, तो तुरंत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, नजदीकी पुलिस थाने या जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचना दें।
सरपंच अशोक शर्मा ने कहा कि गांव स्तर पर ऐसे शिविरों से लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को बाल विवाह रोकथाम व उनके अधिकारों, सुरक्षा और उज्जवल भविष्य के प्रति जागरूक रहने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर एडीओ रुचि, एम डी डी ऑफ इंडिया एनजीओ से रामेश्वर दास सहित स्कूल स्टाफ व छात्र मौजूद रहे।। #newstodayhry @newstodayhry

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