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डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराने वालों से रहें सावधान: SP सिद्धान्त जैन

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराने वालों से रहें सावधान: SP सिद्धान्त जैन

हिसार:- ( अमित कुमार ) पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धान्त जैन, आईपीएस ने आमजन को साइबर अपराध के नए तरीकों के प्रति सचेत करते हुए “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर होने वाली साइबर ठगी से सावधान रहने की एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि साइबर ठग पुलिस अधिकारी, CBI, ED, TRAI, RBI अथवा अन्य सरकारी विभागों का अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करते हैं और व्यक्ति को किसी अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी देकर डराते हैं।एसपी ने कहा कि साइबर ठग पीड़ित को कई घंटे तक वीडियो कॉल पर जुड़े रहने, किसी से बात न करने तथा बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाते हैं। आमजन ऐसे किसी भी दबाव में आकर अपनी बैंकिंग जानकारी या धनराशि साझा न करें।
डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से बचने के लिए रखें इन बातों का ध्यान—*
• कोई भी पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर आपको “डिजिटल अरेस्ट” नहीं करता।
• पुलिस, CBI, ED या किसी सरकारी एजेंसी के नाम पर वीडियो कॉल आने पर घबराएं नहीं।
• फोन करने वाला अगर गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे मांगता है तो पैसे ट्रांसफर न करें।
• OTP, ATM PIN, CVV, बैंक डिटेल, UPI PIN अथवा पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।
• अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई Remote Access App डाउनलोड न करें और न ही मोबाइल/कंप्यूटर का नियंत्रण किसी को दें।
• साइबर ठग द्वारा भेजे गए लिंक, QR Code या APK फाइल को बिना सत्यापन के न खोलें।
• वीडियो कॉल पर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट या अन्य निजी दस्तावेज साझा न करें।
• यदि कोई व्यक्ति स्वयं को पुलिस या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर धमकाता है तो उसकी बातों में न आएं और स्वतंत्र माध्यम से संबंधित विभाग से सत्यापन करें।
• साइबर ठगी होने पर समय बर्बाद किए बिना तुरंत 1930 पर कॉल करें तथा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
एसपी सिद्धान्त जैन ने कहा—*
“साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार आपका डर है। डरें नहीं, सतर्क रहें। कानून के नाम पर धमकाकर वीडियो कॉल पर पैसे मांगने वाला व्यक्ति साइबर ठगी का प्रयास कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में अपनी बैंकिंग जानकारी या धनराशि साझा न करें।”

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