यमुनानगर में प्रदूषण फैलाने वाले 10 उद्योग चिह्नित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त कार्रवाई।।
यमुनानगर में प्रदूषण फैलाने वाले 10 उद्योग चिह्नित, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सख्त कार्रवाई।।

यमुनानगर-(मनदीप कौर):- सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने बिना एनवायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के चल रहे 10 फॉर्मलडिहाइड प्लांटों की पहचान की है। विभाग ने सभी को 15 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है, अन्यथा बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन फॉर्मलडिहाइड प्लांट्स के पास एनवायरमेंट क्लीयरेंस (EC) सर्टिफिकेट नहीं है, वे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ऐसे फॉर्मलडिहाइड प्लांटो को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण विभाग हरकत में आ गया। विभाग ने जिले में संचालित उन फॉर्मलडिहाइड प्लांटो की पहचान की, जिनके पास वैध एनवायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। प्रारंभिक जांच में 10 ऐसे उद्योग चिन्हित हुए हैं जो बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालित हो रहे थे।15 दिन की मोहलत उसके बाद कार्यवाही प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने इन सभी फॉर्मलडिहाइड प्लांटो को 15 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस जारी कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का साफ कहना है कि अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर एनवायरमेंट क्लीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिखाया गया तो बिना किसी अतिरिक्त चेतावनी के संबंधित उद्योगों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का यह भी कहना है कि पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन पर अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।। #newstodayhry @newstodayhry



