नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा, सिरसा कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला II
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा, सिरसा कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला II

सिरसा-(अक्षित कम्बोज):- एफ.टी.एस.सी .कोर्ट सिरसा ने 14 साल की नाबालिगा से यौन शोषण के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा पुलिस की तकनीकी जांच, सशक्त साक्ष्य व गवाहों की सटीक गवाही के आधार पर आया ऐतिहासिक निर्णय जिला सिरसा की अतिरिक्त सैशन जज (एफटीएससी) ने नाबालिग बच्चे के यौन शोषण के मामले में आरोपी कुलदीप पुत्र रामकुमार वासी बासडा जिला हिसार को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह मामला थाना महिला सिरसा में अभियोग संख्या 24 दिनांक 13.05.2022 धारा 376(2),376(3),376 DA/506 IPC) 6 POCSO Act के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा की गई गहन और निष्पक्ष जांच के दौरान डिजिटल व तकनीकी साक्ष्य जैसे मोबाइल डाटा, सीडीआर, मेडिकल रिपोर्ट, और पीड़ित के 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान सहित अनेक प्रमाण एकत्रित किए गए। अनुसन्धान अधिकारी द्वारा पेश किए गए ये पुख्ता साक्ष्य और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की सशक्त व प्रभावशाली गवाही ने अदालत के समक्ष एक ठोस केस प्रस्तुत किया। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल अतिरिक्त सैशन जज (एफटीएससी सिरसा) सिरसा द्वारा सुनाए गए निर्णय में दोषी कुलदीप सिहं को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50,000/- जुर्माना, लगाया गया है।। #newstodayhry @newstodayhry



