नाकाबंदी में रोकी कार… तलाशी लेते ही सामने आया बड़ा राज ll
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हिसार-(अमित कुमार):-माननीय श्री हेमंत यादव, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद की अदालत द्वारा NDPS एक्ट के एक मामले में आरोपी अमरजीत सिंह पुत्र सुल्तान सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 21(b) NDPS Act के तहत 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 03 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। इस मामले की प्रभावी पैरवी श्री देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी तथा श्री हरवीर सिंह मलिक, उप जिला न्यायवादी द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए श्री देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी फतेहाबाद ने बताया कि FIR No. 186 दिनांक 07.05.2018, धारा 21(b)/61/85 NDPS Act, थाना शहर टोहाना, जिला फतेहाबाद में पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी/चैकिंग के दौरान एक कार HR-36M-9696 को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 50 ग्राम हेरोइन (Heroin) बरामद हुई। बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपी अमरजीत सिंह के विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया गया तथा मामले की जांच पूर्ण करने के उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी फतेहाबाद ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों की ठोस एवं विश्वसनीय गवाही तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत द्वारा आरोपी अमरजीत सिंह को सजा सुनाई गई। @newstodayhry #newstodayhry




