हेरोइन केस में आया चौंकाने वाला फैसला, आरोपी को 5 साल की सजा ll
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हिसार-(अमित कुमार):- माननीय श्री हेमंत यादव, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद की अदालत द्वारा NDPS एक्ट के एक मामले में आरोपी अमरजीत सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 21(b) NDPS Act के तहत 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की प्रभावी पैरवी श्री देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी एवं श्री हरवीर सिंह मलिक, उप जिला न्यायवादी द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए श्री देवेन्द्र मित्तल, जिला न्यायवादी, फतेहाबाद ने बताया कि FIR No. 33 दिनांक 19.01.2018, थाना शहर फतेहाबाद में धारा 21(b), 27A, 61 एवं 85 NDPS Act के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को रोककर नियमानुसार तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 75 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। बरामद नशीले पदार्थ को नियमानुसार कब्जे में लेकर नमूना तैयार किया गया तथा जांच के पश्चात आरोपी के विरुद्ध चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुकदमे की पूर्ण जांच उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत चालान एवं रिकॉर्ड पर आए साक्ष्यों तथा गवाहों की ठोस गवाही के आधार पर माननीय अदालत द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। @newstodayhry #newstodayhry




