रोड़ी सब डिवीजन में एच एस ई बी वर्कर यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के सभी वर्कर्स ने बढ़-चढ़कर भाग लिया ।।
रोड़ी सब डिवीजन में एच एस ई बी वर्कर यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के सभी वर्कर्स ने बढ़-चढ़कर भाग लिया ।।

करनाल – ( सुभाष गुप्ता ) :- निर्वाचक पंजीयन अधिकारी विधानसभा क्षेत्र करनाल एवं एसडीएम देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।बैठक में ईआरओ एवं एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करें, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाया जा सके। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में जिस बूथ पर अभी तक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) नियुक्त नहीं किए गए हैं, वहां शीघ्र नियुक्ति कर उसकी एक प्रति ईआरओ एवं निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति की जा चुकी है, जो 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की क्वालिफाइंग तिथि 1 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के अनुसार 5 जून से 14 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण किया जाएगा। 21 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा तथा 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन घर- घर सत्यापन के दौरान बीएलओ एवं चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केंद्र एवं राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पहचान पत्र एवं पीपीओ नंबर मान्य होंगे। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र इत्यादि भी मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं।करनाल – ( सुभाष गुप्ता ) :- निर्वाचक पंजीयन अधिकारी विधानसभा क्षेत्र करनाल एवं एसडीएम देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।बैठक में ईआरओ एवं एसडीएम देवेंद्र शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को सफल बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करें, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाया जा सके। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में जिस बूथ पर अभी तक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) नियुक्त नहीं किए गए हैं, वहां शीघ्र नियुक्ति कर उसकी एक प्रति ईआरओ एवं निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि करनाल विधानसभा क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की नियुक्ति की जा चुकी है, जो 15 जून से 14 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की क्वालिफाइंग तिथि 1 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के अनुसार 5 जून से 14 जून तक बीएलओ का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण किया जाएगा। 21 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा तथा 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन घर- घर सत्यापन के दौरान बीएलओ एवं चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार केंद्र एवं राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पहचान पत्र एवं पीपीओ नंबर मान्य होंगे। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र इत्यादि भी मान्य दस्तावेजों में शामिल हैं।। #newstodayhry @newstodayhry