एक अफवाह और बर्बाद हो सकती है जिंदगी! हिसार पुलिस ने दी चेतावनी II
एक अफवाह और बर्बाद हो सकती है जिंदगी! हिसार पुलिस ने दी चेतावनी II

हिसार-(अमित कुमार):- हिसार पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी घटना, अफवाह अथवा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें और न ही उसके आधार पर भीड़ का हिस्सा बनकर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट या हिंसा करें। कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है, किसी व्यक्ति या भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
पुलिस अधीक्षक हिसार श्री सिद्धान्त जैन, आईपीएस ने कहा कि अफवाहों एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं के कारण कई बार लोग उत्तेजित होकर कानून हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि “किसी व्यक्ति पर चोरी, बच्चा चोरी, लूट, अपहरण या किसी अन्य अपराध का संदेह हो तो स्वयं कार्रवाई करने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें। संदेह के आधार पर किसी को घेरना, मारपीट करना या सार्वजनिक रूप से अपमानित करना कानूनन गंभीर परिणाम पैदा कर सकता है। #newstodayhry @newstodayhry
हिसार पुलिस की आमजन से अपील—इन बातों का रखें विशेष ध्यान
• अफवाहों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे प्रसारित करें।
• सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, फोटो या मैसेज की बिना पुष्टि किए शेयर न करें।
• किसी व्यक्ति पर अपराध का संदेह होने पर खुद फैसला न करें और न ही भीड़ इकट्ठी करें।
• संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के नाम पर मारपीट, धक्का-मुक्की या किसी प्रकार की हिंसा न करें।
• किसी घटना के दौरान भीड़ में मौजूद व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देने या उकसाने से बचें।
• घटना की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और पुलिस कार्रवाई में सहयोग करें।
• बच्चों की चोरी, अपहरण अथवा अन्य अपराधों से संबंधित बिना सत्यापित संदेशों को सोशल मीडिया पर प्रसारित न करें।
• किसी घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के बजाय, यदि आवश्यक हो तो पुलिस को साक्ष्य उपलब्ध करवाएं।
• किसी भी व्यक्ति की पहचान, समुदाय या पृष्ठभूमि को लेकर अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने से बचें।
भीड़ हिंसा में शामिल होने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
हिसार पुलिस स्पष्ट करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भीड़ द्वारा मारपीट, हिंसा या जानलेवा हमला किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। ऐसी घटनाओं में शामिल व्यक्तियों की पहचान उपलब्ध साक्ष्यों, वीडियो फुटेज एवं अन्य माध्यमों से कर उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(2) में पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा एक साथ हत्या किए जाने की स्थिति में, यदि हत्या निर्धारित आधारों में से किसी आधार पर की गई हो, प्रत्येक सदस्य के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।
“एक अफवाह किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है”
एसपी हिसार ने आमजन से अपील की कि शांत रहें, तथ्यों की पुष्टि करें और कानून पर भरोसा रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, अपराध या अफवाह की सूचना पुलिस को दें। किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ हिंसा न केवल उसके जीवन और सम्मान को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हिंसा में शामिल लोगों के लिए भी गंभीर कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है। #newstodayhry @newstodayhry
हिसार पुलिस का संदेश स्पष्ट है—
अफवाह नहीं फैलाएं, भीड़ का हिस्सा बनकर हिंसा न करें और हर परिस्थिति में कानून का पालन करें।




