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न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के दिशानिर्देशों पर राज्य भर में लोक अदालतों का आयोजन।।

न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल के दिशानिर्देशों पर राज्य भर में लोक अदालतों का आयोजन।।

फरीदाबाद – (पूजा शर्मा) :- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ माननीय दीपक सिब्बल के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा प्रांत में प्रत्येक जिले के अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला फरीदाबाद के सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग की अध्यक्षता एवं निर्देशानुसार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह की देखरेख में आज जिला अदालत सेक्टर 12, फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।आज लोक अदालत में 19बेंच लगाए गए जिनमें श्री पुरुषोत्तम कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री सुरेंद्र कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री संदीप यादव अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनीत सपरा अतिरिक्त प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री उपेंद्र सिंह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौरभ शर्मा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नवीन कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रमोद कुमार जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमितेंद्र सिंह जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रमणीक कौर जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिद्धार्थ कपूर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वीरेंद्र कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रेरणा आर्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नीरज चौहान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उदिता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हिमानी सागर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यतन कौवात्रा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आंचल न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की बेंच बनाई गई जिनमें 77,752 केस रखे गए, जिनमें 55,612 केसों का निपटारा/ आपसी सहमति से लोक अदालत द्वारा किया गया। मोटर वाइकल दुर्घटना 22,छोटे-मोटे अपराधिक मामले 742, चेक बाउंस 214, बिजली से संबंधित 687, समरी चालान 48593, वैवाहिक संबंधित 104, दीवानी 211, बैंक रिकवरी 854, रेवेन्यू 4176, लेबर डिस्प्यूट 09 का निपटारा आपसी सहमति से किया गया।सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि आज की लोक अदालत में लोगों का ट्रैफिक केसों को लेकर लोगों का रुझान रहा यानी की इस लोक अदालत में अधिक से अधिक ट्रैफिक चालान से संबंधित केसों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत में फैसला होने पर जिसकी सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा केस का फैसला हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। #Newstodayhry @Newstodayhry

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