लाइसेंसशुदा हथियार के उपयोग की सूचना 30 दिन के अंदर देना अनिवार्य : डीसी।।
लाइसेंसशुदा हथियार के उपयोग की सूचना 30 दिन के अंदर देना अनिवार्य : डीसी।।

कैथल-(तरसेम सिंह):- डीसी अपराजिता ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के लिए अपने लाइसेंसशुदा हथियार के उपयोग की सूचना संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा।उन्होंने बताया कि हथियार के उपयोग संबंधी रिपोर्ट में फायरिंग की तारीख, स्थान, उपयोग का उद्देश्य तथा इस्तेमाल किए गए गोला-बारूद की संख्या और प्रकार का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। इसके साथ ही चले हुए कारतूसों के खाली खोल भी जमा कराने होंगे। यदि किसी कारणवश खाली खोखे उपलब्ध नहीं हैं तो इसके लिए संतोषजनक एवं ठोस लिखित स्पष्टीकरण देना आवश्यक होगा। डीसी ने कहा कि संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त होने वाली सभी रिपोर्टों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि कोई लाइसेंस धारक निर्धारित समयावधि में सूचना देने में असफल रहता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत कारण उचित नहीं पाए जाते हैं, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के दौरान इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।
डीसी अपराजिता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों की जमीनी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करवाएं तथा सभी फील्ड इकाइयों को इस संबंध में पूरी तरह संवेदनशील बनाकर प्रभावी निगरानी की जाए।। #Newstodayhry @Newstodayhry




