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होटल, पीजी, धर्मशाला एवं रेस्टोरेंट संचालकों के साथ पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर की अहम बैठक।।

होटल, पीजी, धर्मशाला एवं रेस्टोरेंट संचालकों के साथ पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर की अहम बैठक।।

डबवाली-(पंकज गोदारा):- पुलिस अधीक्षक डबवाली जसलीन कौर, आईपीएस ने पुलिस जिला डबवाली के क्षेत्राधिकार में आने वाले होटल, पीजी, धर्मशाला एवं रेस्टोरेंट संचालकों के साथ पुलिस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना, अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित करना तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड बनाए रखना था। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर ने सभी संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि होटल, पीजी अथवा धर्मशाला में कमरा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान-पत्र, विशेष रूप से आधार कार्ड, उचित तरीके से सत्यापित किया जाए। किसी भी व्यक्ति को बिना वैध पहचान-पत्र एवं आवश्यक जांच के कमरा उपलब्ध न कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नाबालिग बच्चों के ठहरने के संबंध में विशेष सतर्कता बरती जाए। किसी भी नाबालिग की बुकिंग उसके अभिभावक अथवा विधिक संरक्षक की मौजूदगी में ही की जाए। आवश्यक होने पर नाबालिग का स्वयं अथवा स्थानीय पुलिस के माध्यम से पूर्ण सत्यापन करवाने के बाद ही कमरा उपलब्ध कराया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध व्यवहार करता है, गलत पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है, बिना उचित कारण लंबे समय तक ठहरता है अथवा उसकी गतिविधियां संदेहास्पद प्रतीत होती हैं तो इसकी सूचना तुरंत डायल 112, संबंधित थाना, चौकी अथवा स्थानीय पुलिस अधिकारी को दी जाए। बैठक में होटल एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए। सभी संचालकों को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान के बाहर, मुख्य प्रवेश द्वार, रिसेप्शन काउंटर तथा लॉबी क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सभी कैमरे हर समय चालू अवस्था में रहें तथा उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम दो माह तक सुरक्षित रखी जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जांच में पुलिस को सहयोग मिल सके। इसके अतिरिक्त बाहर से आने वाले यात्रियों एवं मेहमानों का हरसमय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। होटल, पीजी एवं धर्मशाला संचालकों को प्रत्येक आगंतुक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान-पत्र का विवरण, आगमन एवं प्रस्थान की तिथि रजिस्टर तथा ऑनलाइन रिकॉर्ड में सही रूप से दर्ज करने को कहा गया। पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर ने यह भी निर्देश दिए कि किसी व्यक्ति के लंबे समय तक ठहरने की स्थिति में उसका चरित्र सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। बिना सत्यापन लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को कमरा अथवा आवासीय सुविधा उपलब्ध न करवाई जाए। उन्होंने कहा कि होटल, पीजी, धर्मशाला एवं रेस्टोरेंट संचालक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। उनके द्वारा समय पर दी गई सूचना से किसी गंभीर अपराध, अवैध गतिविधि अथवा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर ने होटल, पीजी एवं धर्मशाला संचालकों को अग्नि सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक उपकरण सदैव कार्यशील स्थिति में रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठानों में अग्निशामक यंत्र , फायर अलार्म एवं अन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित हों तथा उनकी नियमित जांच एवं समय-समय पर सर्विसिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।। #Newstodayhry @Newstodayhry

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