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30 जून तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज में पूरी छूट : सलोनी शर्मा एडिशनल कमिश्नर निगम।।

30 जून तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर ब्याज में पूरी छूट : सलोनी शर्मा एडिशनल कमिश्नर निगम।।

फरीदाबाद – (पूजा शर्मा):- नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत दी गई है। निगम की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में विशेष छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010–11 से 2024–25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, बशर्ते संबंधित प्रॉपर्टी मालिक अपना बकाया टैक्स 30 जून 2026 तक जमा करवा दें। यदि ऐसे बकायाधारक इस लाभकारी योजनान में भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरते हैं तो 1.5 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह ब्याज लगेगा ।इसलिए सभी इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा निर्देशों पर एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक बकाया राशि जमा कर दी जाती है और नागरिक प्रॉपर्टी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणन भी कर देते हैं तो उन्हें ब्याज की पूरी छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने शहर के सभी प्रॉपर्टी धारकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी गई इस विशेष छूट योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर अतिरिक्त ब्याज से बचें। नगर निगम ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि वे निगम के ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित कार्यालयों में जाकर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी अपडेट कराएं और स्व-प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।। #newstodayhry @newstodayhry

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